उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय ने पत्र संख्या- एम-13017 (11)/2/2021- एलपीजी-पीएनजी के संदर्भ में दिनांक: 20/05/21 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ एलपीजी कनैक्शन प्रदान करने की मंजूरी दी है। इस क्षेत्र से संबन्धित अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर सहित निम्नलिखित है।

गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।

  • सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, नदीद्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।
  • यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा(निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।

आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ उपलब्ध करने होंगे!

  • केवाईसी के मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक की विधिवत हस्ताक्षरित तस्वीर।
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक के आधार कार्ड की प्रति,
  • राशन कार्ड अथवा इसी प्रकार के दस्तावेज़ में उल्लिखित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति।
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
  • राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा अन्य कोई पारिवारिक दस्तावेज़, जिला प्रशासन द्वारा पहचाने गए परिवार की घरेलू संरचना का विवरण(जैसे: राजस्थान में भामाशाह कार्ड और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) जिसमें उनका नाम दिखाई दे रहा हो। जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल ने परिवार का विवरण अपडेट किया है, वहाँ राशन कार्ड के बदले लाभार्थी द्वारा इस पोर्टल से प्रिंटआउट की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति भी जमा की जा सकती है।
  • राशन कार्ड के बदले अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा पत्र परवासी आवेदको के मामले में पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए।
  • सहायक दस्तावेज़ आवश्यक रूप से लागू होंगे, यदि इन सात श्रेणियों से संबद्ध हो(उदाहरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय व पूर्व चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपो में रहने वाले लोग।
  • गरीब परिवार के समर्थन में की गयी 14 सूत्रीय घोषणा, दिये गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।

यदि आधार कार्ड में वही पता है जिस पर कनेक्शन जारी किया जाना है, तो इस स्थिति में आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है।

  • असम तथा मेघालय के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के आवेदकों के लिए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा।
  • यदि आवेदक का वर्तमान पता उसके आधार के समान है तो इस स्थिति में यह निवास प्रमाण पत्र के प्रयोजन को भी पूर्ण करेगा।
  • यदि आवेदन का पता आधार कार्ड में उल्लिखित पते से अलग है तो, ऐसी स्थिति में वह संलग्नक-ए में सूचीबद्ध निवास प्रमाण पत्र हेतु कोई अन्य दस्तावेज जमा कर सकती है।
  • असम एवं मेघालय के लिए, जहां आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, आवेदक नीचे दी गई तालिका के अनुसार पहचान का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं।
  • प्रवासियों के संबंध में, वे संलग्नक-1 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र हेतु सूची के अंतर्गत उल्लेखित 25 दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं।
  • संलग्नक के अनुसार गैर प्रवासियों के लिए स्व-घोषणा पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है।

  • ऑनलाइन- ग्राहक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नामांकन करा सकती है अथवा वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकती है।
  • ऑफलाइन- ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से सीधे आवेदन जमा करके नामांकन करा सकती है।

वितरक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:

  • पहचान प्रमाण पत्र (आवेदन प्रमाण पत्र के अंतर्गत निहित सूची के अनुसार कोई भी एक प्रमाण)।
  • निवास प्रमाण पत्र (आवेदन प्रमाण पत्र के अंतर्गत निहित सूची के अनुसार कोई भी एक)
  • आवेदक का आधार कार्ड (असम तथा मेघालय के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं है, परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड आवश्यक है)।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया राशन कार्ड या अन्य कोई पारिवारिक दस्तावेज अथवा संलग्नक-1 के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रवासियों के लिए परिवार संरचना या परिवार की स्व-घोषणा का विवरण.
  • आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय घोषणा दिए गये मानक प्रारूप के अनुसार।
  • प्रश्न(1)(बी) के रूप में उल्लिखित सात श्रेणियों में से किसी एक के तहत सह-सम्बन्ध लागू होने की स्तिथि में सहायक दस्तावेज। वितरक द्वारा ओएमसी पोर्टल में एकत्र और पुष्टि किये जाने वाले दस्तावेज
  • ओएमसी पोर्टल में मौजूदा केवाईसी को उज्जवला 2.0 के अनुरूप बनाने के लिए ग्राहक की ओर से घोषणा (पिछली योजना के तहत स्पष्ट किए गए केवाईसी- पीएमयूवाई/ ईपीएमयूवाई/ ईपीएमयूवाई2 को उज्जवला 2.0 योजना के तहत पात्रता के लिए सत्यापित किया जाएगा। इन आवेदकों को ग्राहक से स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करवाना होगा)।
  • ग्राहक के परिसर (निवास) की पूर्व स्थापना जांच रिपोर्ट।

ऐसे लाभार्थियों को नामांकित नहीं किया जा सकता। वितरक को परिवार के ऐसे वयस्कों का आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा तथा यह दिखाना होगा कि उज्जवला 2.0 के तहत उसी आवेदक का नामांकन किया जा सकता है। छूट केवल परिवार में किसी वयस्क सदस्य की मृत्यु, या विवाह आदि के कारण परिवार के किसी सदस्य से अलग होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ ही प्रदान की जाएगी।

उज्जवला 2.0 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत 14-सूत्रीय घोषणा गरीब परिवार को पात्र के रूप में विचार करने के लिए मूल मानदंड है। इस प्रकार यह सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।

यद्यपि राशन कार्ड केवल परिवार की संरचना की पहचान करने के उद्देश्य से है। लाभार्थी के किसी भी प्रकार के राशन कार्ड या तो एपीएल या बीपीएल को मान्य किया जाएगा।

हां, यदि कोई सहायक दस्तावेज है, जैसे- राशन कार्ड परिवार में एकल वयस्क सदस्य की पुष्टि करता है। यदि राशन कार्ड में अतिरिक्त वयस्क सदस्य दिखाए जाते हैं, तो परिवार के मृत सदस्य के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा परिवार से बाहर चले गए सदस्य के लिए विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन केवल गरीब परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जारी किया जा सकता है।

हां, उज्जवला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शन के लिए आधार प्रमाणीकरण बायोमैट्रिक अथवा मोबाइल ओटीपी माध्यम से किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण केवल असम और मेघालय राज्य के अंतर्गत वैकल्पिक है।

हां, आवेदक को एक कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते वह उज्जवला 2.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य किसी पात्रता मानदंड को पूरा करती हो।

यद्यपि कनेक्शन की एससी/एसटी स्थित का निर्धारण केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज के आधार पर ही किया जाएगा।

हां, आवेदक को उज्जवला 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा, यानी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार एवं अनिवार्य दस्तावेज जमा करना, जैसे कि ऊपर प्रश्न (6) में दिया गया है।

हां आवेदक द्वारा जमा किए गए पूर्व के सभी आवेदनों को पात्रता मानदंड को पूरा करने एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आवेदन जारी रखने के लिए स्व-घोषणा पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।

यदि परिवार के नए सदस्य को जोड़ा जाता है तो केवाईसी एक बार पुनः ओएमसी डिडुप्लीकेशन के लिए किया जाएगा।

पहले से वरीयता प्राप्त केवाईसी के मामले में जो पहले ही राशन कार्ड पर काटे जा चुके हैं, राशन कार्ड में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों के लिए उपभोक्ता को नया केवाईसी जमा करना होगा।

हां! केवाईसी की तारीख को राशन कार्ड में दिखाई देने वाली उम्र तथा आवेदक से एकत्र किए जाने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार विवरण के आधार पर परिवार के वयस्क सदस्यों का पता लगाया जाना है।

इस मामले में, आवेदक एवं वितरक से परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ-साथ उनकी उम्र से संबंधित एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त की जानी चाहिए, जिसे आधार विवरण के साथ सत्यापित करना चाहिए। इस घोषणा को आवेदक के राशन कार्ड के साथ अपलोड करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक को केवाईसी में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों के आधार का विवरण जमा करना होगा।

  • प्रश्न (2) में सूचीबद्ध दस्तावेजों को जमा करने के आधार पर उज्ज्वला 2.0 की पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले केवाईसी के अंतर्गत प्रवास के नए स्थान पर पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किया जा सकता है। कनेक्शन केवल वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जारी किया जाएगा।
  • पीएमयूवाई के तहत जारी किया गया कनेक्शन 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (17.4 किलोग्राम) के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

नहीं, यधपि आवेदक (सास ) के पास पहले से ही कनेक्शन है। उनके नाम से अतिरिक्त कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन कनेक्शन को अन्य शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है और पता बदलने की सुविधा जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी।

हां पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने से पहले मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक के परिसर में पूर्व-स्थापना निरीक्षण किया जाएगा। इसे ग्राहक के मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अथवा ग्राहक व वितरक द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक निरीक्षण प्रारूप के माध्यम से ओटीपी सत्यापन द्वारा ओएमसी के मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

आवेदक 14.2 किलो सिंगल सिलेंडर या 5 किलो सिंगल सिलेंडर अथवा 5 किलो डबल सिलेंडर कनेक्शन के बीच चयन कर सकता/सकती है।

हां, उज्जवला 2.0 के तहत ओएमसी ग्राहक को एलपीजी स्टोव तथा फर्स्ट रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए उज्जवला 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन लेते समय ग्राहकों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार के मामलों में आवेदक को अपनी पारिवारिक संरचना का विवरण देते हुए केवाईसी के अंतर्गत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण देना चाहिए तथा अपने आधार के अतिरिक्त परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि परिवार विभाजित है तथा परिवार के सदस्यों का आधार पिछले कनेक्शन से अभी भी जुड़ा हुआ है तो आवेदक को नया राशन कार्ड जमा करके मौजूदा एलपीजी कनेक्शन से अपने आधार नंबर को डी-सीडिंग करने के लिए संबंधित वितरक/ओएमसी से संपर्क करना होगा। जिसके बाद आवेदक प्रश्न (6) में उल्लेखित सभी दस्तावेज जमा कर सकती/सकता है।

परिवार का मुखिया समान होने की स्थिति में राशन कार्ड, सास-ससुर व मुखिया का आधार जमा नहीं होने की स्थिति में भी जारी किया जाएगा। हालाँकि ऐसे मामले में परिवार के मुखिया को परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण व पारिवारिक संरचना का विवरण केवाईसी में देना होगा तथा सभी वयस्कों का आधार नंबर कार्ड भी जमा करना होगा।